

अनूपपुर।
प्रथम श्रेणी अनूपपुर न्यायालय की ज्योति राजपूत न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा चचाई थाना मे दर्ज अपराध मे धारा 452 भादवि मे पारित आदेश मे आरोपी पप्पू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पिता कमलेष सिंह निवासी ग्राम धिरौल थाना अनूपपुर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है राज्य की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी नरेन्द्र दास महरा ने पैरवी की। मामले की जानकरी देते हुये सहा. मीडिया प्रभारी सशि धुर्वे ने बताया कि दिनांक 25.09.2015 को दोपहर 2ः30 बजे फरियादी षिवकान्त ग्राम देवहरा मे अपने घर पर था उसी समय आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह षिवकान्त को मां बहन की गंदी गालियां देते हुये आया और षिवकान्त के घर के दरवाजे मे लात मारकर घर के अन्दर घुस आया। आरोपी पुष्पेन्द्र अपने हाथ मे एक डंडा रखा था और जान से मार डालूंगा कहते हुये मारने के लिये दौड़ा तब षिवकान्त का लड़का षिवेन्द्र छौड़कर बचाने आया। और आरोपी को बाहर निकलने के लिये बोला लेकिन आरोपी नही माना। षिवकान्त के आवाज देने पर आस पास के लोग बचाव करने आ गये। घटना की रिपोर्ट षिवकान्त द्वारा थाना चचाई मे की गई ए.एस.आई देवराज सिंह सेंगर द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां षासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी नरेन्द्र दास महरा द्वारा घटना के साक्षियों के साक्ष्य कराये और मजबूती से अपना पक्ष रखा। जिससे संतुष्ट होकर एवं मामले मे उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पष्चात न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पिता कमलेष सिंह निवासी ग्राम धिरौल थाना अनूपपुर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
