

जनशक्ति चेतना पार्टी पुष्पराजगढ़ के प्रत्याशी कमला बैगा पिता लामू बैगा द्वारा बिना अनुमति के जनसमूह एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के साथ नामांकन भरने आए जुलूस पर कार्यवाही करते हुए धारा 188 के तहत कमला बैगा के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गयी है। उक्त प्रत्याशी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही नायब तहसीलदार नीलेश सिंह धुर्वे एवं सहायक उपनिरीक्षक थाना कोतवाली अनूपपुर रविकान्त शर्मा द्वारा की गयी। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र-12 शहडोल चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि सभा रैली जुलूस अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की विधिवत अनुमति लें। साथ ही अनुमति में उल्लेखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन कर सुचारू व्यवस्थित निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा निगरानी दल द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है किसी भी प्रकार के अवैध आचरण पाए जाने पर नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
