

कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी ने भेजी नोटिस
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया में किए जा रहे पोस्टों में आदर्श आचरण संहिता का पालन अनिवार्य है। कोई भी राजनैतिक दल या चुनाव में भाग लेने वाला उम्मीदवार बिना सक्षम एमसीएमसी समिति पूर्व प्रमाणन विज्ञापन इलेक्ट्राॅनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकता है। वहीं आपत्तिजनक होने पर कार्यवाही के प्रावधान है। दिनांक 10 अपै्रल को सोशल मीडिया में भाजपा पुष्पराजगढ़ विधानसभा की फेसबुक आईडी से की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए एक दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। समय-सीमा में जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपादित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देशन निगरानी दल सतत् रूप से कार्य कर रहा है। जिसके द्वारा भाजपा पुष्पराजगढ़ के सोशल मीडिया फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट देखी गई। जिसके बाद यह नोटिस जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की है।
