

अनूपपुर।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दलों के इलेक्शन बूथ मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि से बाहर रहेंगे। इन बूथों में अधिकतम 1 टेबल और 2 चेयर रखी जा सकेगीं। साथ ही किसी भी प्रकार कि शमियाना नही होना चाहिए। उन्होने बताया इन सहायता केंद्रों में किसी भी प्रकार खाद्य या पेय पदार्थ (जल के अतिरिक्त) नही दिया जा सकेगा। कलेक्टर ने अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बूथ स्थापित करने हेतु स्थानीय प्रधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली पर्ची में किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदेश या चिन्ह नही होना चाहिए। बूथ में बैठने वाले अधिकृत दल अथवा अभ्यर्थी के प्रतिनिधि के पास एपिक कार्ड होना चाहिए। ये व्यक्ति उसी मतदान केंद्र अथवा समीपी मतदान केंद्र के मतदाता होने चाहिए। कलेक्टर ने उक्त अनुदेशो की अनिवार्य पालना सुनिश्चित कर किसी भी प्रकार की असुविधा या सुधारात्मक दंडात्मक कार्यवाही से बच सुचारू एवं निर्बाध निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ करने हेतु दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है।
