

अनूपपुर।
21 जून 2019/बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसके परिणाम दूरगामी होते है। कम उम्र में विवाह से न केवल विवाहितों का जीवन खराब होता है इसके साथ ही आगामी पीढ़ी के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस कुरीति को हटाने के लिए कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा के मार्गदर्शन में सक्रिय सहभागिता नेतृत्व में मासूमों के जीवन को संरक्षित करने हेतु सतत रूप से प्रयास किए जा रहे है। इसी क्रम में चाइल्ड लाइन पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रियता से 2 मासूमों का जीवन संरक्षित कर लिया गया। चाइल्डलाइन 1098 में ग्राम बहपुर थाना अमरकंटक में 17 वर्ष की बालिका एवं 18 वर्ष के बालक के बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल विवाह परियोजना अधिकारी नीरज गुर्जर एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बाल विवाह को रोका। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति जो बाल विवाह में सहयोग करते हैं सेवा प्रदाता हैं उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कारावास अथवा 2 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।
