
राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः करे पालन:- जिला निर्वाचन अधिकारी


राजनैतिक दल आचार संहिता मे निहित आचरणों का करें पालन – ज़िला निर्वाचन अधिकारी
अनूपपुर / ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो चुके हैं। यह प्रावधान परिणामो की घोषणा तक प्रभावशील रहेंगे। आपने समस्त राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि ऐसे सभी कार्यो से परहेज करे जो चुनावी कानूनों एवं नियमो के अंतर्गत अपराध हैं। समस्त राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आचार संहिता मे निहित आचरणों का पूर्णरुपेण पालन करे। आपने बताया कि ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्फलेटया परिपत्र ण निकालें जिसमे मुद्रक अथवा प्रकाशक का नाम एवं पता न हो। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मेदवारी के संबंध मे ऐसे समाचार का प्रकाशन न करवाएँ जिसके सत्या होने का विश्वास न हो।किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनावी सभा मे हस्तक्षेप न करे। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का परितोषिक, रिश्वत अथवा प्रलोभन न दे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहनो का प्रयोग न करें।मतदान केंद्र के आस पास विश्रंखल आचरण या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य मे बाधा न डाले। किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते अथवा दीवार का उपयोग झण्डा तागने, पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि का कार्य बगैर संबन्धित व्यक्ति की अनुमति के न करे। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन उनके अहातो अथवा अन्य परिसंपत्तियों का प्रयोग चुनावी प्रचार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
