
जमानत नामा एवं बंधपत्र पर ही पूर्व में स्वीकृत 60 दिवस की आपात छुट्टी पर 120 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत (अनिल दुबे की रिपोर्ट)

अनूपपुर। उप जेल अधीक्षक राघवेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में कोरोना महामारी (COVID-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक जेल द्वारा, पूर्व से स्वीकृत छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियो को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानत नामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के नवीन आदेश अनुसार उपयुक्त मामलो में बंदी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है। अतः कोरोना महामारी से (COVID-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक जेल द्वारा, पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानत नामा एवं बंधपत्र पर ही पूर्व में स्वीकृत 60 दिवस की आपात छुट्टी के स्थान पर 120 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाती है। उक्त आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
