
मनरेगा कार्य एवं उपार्जन गतिविधियाँ कर्फ़्यू प्रतिबंध से रहेंगी मुक्त कलेक्टर अनुपपुर (मनीष अग्रवाल की रिपोर्ट)

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित करने हेतु शनिवार 23 मई को कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा प्रातः 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण दिवस का कर्फ़्यू लगाया गया है। उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से दूध विक्रेता घर-घर होम डिलीवरी हेतु प्रातः 6 से प्रातः 9 बजे तक, मेडिकल दुकाने एवं उल्लेखित औद्योगिक संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त सम्बंध में कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्य एवं रबी उपार्जन गतिविधियाँ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। हालाँकि अनुमत गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए निर्देशों चेहरे (नाक एवं मुँह) को ढँकना, 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी सुनिश्चित होना, औद्योगिक संस्थानो में एसओपी का पालन आदि अनिवार्य होगा। उपार्जन हेतु सिर्फ़ उन्ही कृषकों को अनुमति होगी, जिनके पास 23 मई को विक्रय हेतु एसएमएस आया हो। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु आपने सम्बंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
