सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें सूरत अदालत ने मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
2019 में राहुल के खिलाफ दायर हुआ मानहानि का मामला
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल के खिलाफ उनके 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी ‘सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?’ पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।