पुलिस ने फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता दिलाने व नियुक्तियां कर वेतन भुगतान का आदेश कराने वाले कर्मचारी को संरक्षण देने के आरोप में बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय, बीईओ व उनके दो बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एसटीएफ की जांच में आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज किया है।
संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र स्थित बेलबनवा गांव निवासी विनोद प्रताप सिंह ने एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि बीएसए द्वारा फर्जीवाड़ा कर स्कूल को मान्यता देने, नियुक्ति व वेतन भुगतान आदेश जारी करने वाले कर्मचारी को संरक्षण दिया जा रहा है।
- स्कूलों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप
- एसटीएफ की जांच के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
तत्कालीन बीएसए रामसिंह ने भी 10 फरवरी 2021 को बीएसए सिद्धार्थनगर, डीएम व शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र लिखकर उर्दू शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की जांच कराने की सिफारिश की थी। आरोप लगाया कि बीएसए सिद्धार्थनगर द्वारा आरोपी कनिष्ठ लिपिक को संरक्षण दिया जा रहा है। एसटीएफ की जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने देवेंद्र पांडेय, कुंवर विक्रम पांडेय, मुकुल मिश्र व शिवसागर चौबे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।