spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत:सजा खत्म करने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को

आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। निचली अदालत से उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए सोमवार को सेशन कोर्ट में याचिका लगाई।

उनकी लीगल टीम से जुड़े एक सदस्य ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही सजा रद्द करने की अपील पर सुनवाई 3 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर पर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें जवाब देना है।

मानहानि केस में हुई थी दो साल की सजा
23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।

राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह साढ़े 10 बजे उनसे मिलने पहुंचीं। 1 घंटे बाद राहुल सूरत के लिए निकल गए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के CM भी सूरत आए। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

रिजिजू ने कहा- कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा
इधर, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा- जब आपका (राहुल गांधी) ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है।

राहुल की सजा के बाद 3 डेवलपमेंट

23 मार्च: मानहानि केस में सजा मिली
सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

24 मार्च: संसद सदस्यता रद्द
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा।

27 मार्च: बंगला खाली करने का नोटिस मिला
लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। उधर, 27 मार्च को विपक्ष ने राहुल की सांसदी जाने को लेकर ब्लैक प्रोटेस्ट किया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Articles