- आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए योगी सरकार बनाएगी नया निगम।
- बीमार होने पर भी कर्मचारियों को समान वेतन के साथ मिलेगी छुट्टी।
- आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायित्व और अधिक सुविधाएं देने के लिए नया नियम तैयार।
- महिला कर्मियों को विशेष लाभ देने पर सरकार का फोकस।
- नए नियम से कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार होंगे मजबूत।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक नए निगम के गठन का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
मुख्य बिंदु:
- महिला कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश: अब आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को दो बच्चों तक 180 दिनों (6 महीने) का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- बीमार कर्मचारियों को सवेतन अवकाश: बीमारी की स्थिति में 91 दिनों तक 70% मानदेय के साथ अवकाश मिलेगा। वहीं, असाध्य रोगों से ग्रसित कर्मचारियों को 309 दिनों तक 80% मानदेय के साथ अवकाश की सुविधा दी जाएगी।
- गर्भपात पर विशेष अवकाश: गर्भपात होने की स्थिति में महिला कर्मचारियों को 42 दिनों का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।
- निःशुल्क चिकित्सा सुविधा: राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के अस्पतालों और जांच केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नया निगम: सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण रोका जाएगा और उनकी सेवा शर्तों को मजबूत किया जाएगा।
- अंतिम संस्कार सहायता: सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी।

मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी भरना अनिवार्य
योगी सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य कर्मचारी एक अप्रैल 2025 से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपूर्ण जानकारी अनिवार्य रूप से भरें। इसमें सेवा पुस्तिका, वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, वेतन आहरण, अवकाश आवेदन और कार्यग्रहण जैसी जानकारी सम्मिलित होगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब से सभी विभागों को ऑनलाइन विवरण भरना अनिवार्य होगा और स्थानांतरण नीति का पालन सख्ती से किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे महिलाओं को कार्यस्थल पर अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।