लखनऊ के हजरतगंज थाने में याजदान बिल्डर पर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि अलायह हेरिटेज अपार्टमेंट में फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए बिल्डर ने 68 लाख रुपए लिए। इसके बाद पता चला कि अपार्टमेंट नजूल की जमीन पर बना है। जिसे एलडीए ने गिरा दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है।
नजूल की जमीन पर बना था फ्लैट
प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक चारबाग एपीसेन रोड स्थित चौरसिया अपार्टमेंट निवासी राजेश कुमार सिंह ने ठगी का मुकदमा लिखाया है। उनके मुताबिक उन्होंने अलायह हेरिटेज अपार्टमेंट प्रागनारायण रोड में फ्लैट बुक कराया था। याजदान इंफ्राकन प्रा. लि. के निदेशक लालबाग के भोपाल हाउस निवासी फहाद याजदानी, सईम याजदानी, शराफत अली सिद्दीकी, राकेश भाल और अफजाल ने फ्लैट के संबंध में जानकारी दी।
इनके द्वारा तय किये दाम पर सौदा पक्का किया। तय रकम देने के लिए आलमबाग के ओमनगर स्थित पुराना मकान बेचा और लोन कराकर 68 लाख रुपए कंपनी के खाते में दे दिया। आरोपियों ने एलडीए व रेरा के कई प्रमाण पत्र भी दिखाया। 31 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्री करावा दी। इसके बाद पिछले साल पता चला कि यह फ्लैट नजूल की जमीन पर बने है।
जिस पर एलडीए बिल्डर व अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका। इसी बीच एलडीए ने इसे 15 नवंबर 2022 को अपार्टमेंट को अवैध घोषित कर गिरा दिया। शुरूआती दौर में उन्होंने रकम वापस देने की बात कही। इसी बीच वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट गिर गया। जिसमें तीन की मौत हो गई। इसके बाद फहाद फरार हो गया।
इस संबंध में उसकी पत्नी शरीन फहाद से रुपए वापस करने की बातचीत शुरू हुई। उसने भी हामी भरी लेकिन बाद में मुकर गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर याजदान इंफ्राकन प्रा. लि. के निदेशक लालबाग के भोपाल हाउस निवासी फहाद याजदानी, उसकी पत्नी शरीन फहाद, सईम याजदानी, शराफत अली सिद्दीकी, राकेश भाल और अफजाल पर जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।