हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर में ग्राम सभाओं की सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, राजस्व को भी आदेश दिया है कि वह इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनें उसी उपयोग में आएं जिसके लिए वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने गोण्डा निवासी सदाराम की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में गोण्डा के सीहा ग्राम सभा की रास्ते की एक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण के मामलों को गम्भीरता से लेने की हिदायत दी।