सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कानून का शिकंता कसता जा रहा है। गायत्री प्रसाद पर दर्ज मनी लांड्रिंग केस के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए केस खारिज करने से इनकार कर दिया कि प्रथमदृष्टया केस नहीं बनता है तथ्य से परे है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग केस को खारिज करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंत्री ने अपनी आय से अधिक दो करोड़ 98 लाख रुपये की संपत्तियां खरीदीं और अपने एकाउंट के पैसों का हिसाब नहीं दे सके।
ऐसे में यह कहना कि उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया केस नहीं बनता है, तथ्य से परे है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने प्रजापति की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याची ने मनीलांड्रिंग अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।