Thursday, October 17, 2024

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डीपीआरओ को गुमराह कर पूर्व प्रधान के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा |


कुड़वार ब्लाक के ग्राम पंचायत प्रतापपुर प्रथम के पूर्व प्रधान के खिलाफ कुड़वार थाने में पंचायत भवन के निर्माण के मामले दर्ज गबन के मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल को गुमराह कर कुछ लोगों ने मनगढ़ंत तरीके से पूर्व प्रधान संजय दुबे के खिलाफ पंचायत भवन के निर्माण में धनराशि के गबन करने का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी करा दिया है। इसे लेकर जब पूर्व प्रधान ने करीब डेढ़ साल पहले 12 फरवरी 2022 को कुड़वार थाने में पंचायत भवन के निर्माण सामग्री के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराए जाने से संबंधी अभिलेख एवं एफआईआर की कॉपी दिखाई तो अधिकारियों ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा की उनके संज्ञान में यह नहीं था। अब इस मामले में विभागीय अधिकारी बैकफुट पर आ गए।
पूर्व प्रधान ने डेढ़ साल पहले कुड़वार थाने में समान के चोरी होने का दर्ज कराया था मुकदमा
कुड़वार ब्लॉक जे ग्राम पंचायत प्रतापपुर प्रथम के पूर्व प्रधान संजय दुबे ने 12 फरवरी 2022 को कुड़वार थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि माह नवंबर दिसंबर में पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रथम किस्त की धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसका प्राक्कलन तैयार करा कर ईट, मोरंग, बालू ,सरिया, सीमेंट आदि सामग्री खरीदकर निर्माण स्थल पर मंगवाया था एवं पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा एवं निर्माण सामग्री स्थल पर रखी थी। परंतु निर्माण सामग्री जिसमें 18000 पक्की ईंट,8 ट्राली मोरंग, 25 कुंटल सरिया तथा इंडिया मार्का हैंड पंप का सामान एवं पाइप अज्ञात चोर उठा ले गए। कुड़वार पुलिस ने पूर्व प्रधान संजय दुबे की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 379 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उस समय पूर्व प्रधान ने डीएम,सीडीओ,डीपीआरओ और खण्ड विकास अधिकारी को मुकदमे की कापी भी उपलब्ध करा दी थी। ग्राम पंचायत की सीट आरक्षित होने के कारण पूर्व प्रधान फिर से चुनाव नही लड़े। इस मामले में अफसरों ने अब तक संज्ञान नही लिया।डेढ़ साल बाद पूर्व प्रधान के विपक्षियों ने डीपीआरओ को गलत सूचना देकर पंचायत भवन के निर्माण की धनराशि गबन करने की शिकायत की।डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बीडीओ कुड़वार और पंचायत सचिव से आख्या मांगी। दोनों ने बिना पूर्व प्रधान से किसी अभिलेख के बारे में जानकारी किए मनगढ़ंत जांच आख्या डीपीआरओ के पास भेज दी।जिसे संज्ञान में लेते हुए डीपीआरओ ने पूर्व प्रधान के खिलाफ कुड़वार थाने में धारा 409 के तहत केस दर्ज कर दिया है।
इस मामले की सच्चाई जानने के बाद अब विभागीय अधिकारी बैकफ़ुट पर आ गए हैं। आलाधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद बीडीओ और पंचायत सचिव सकते में हैं। गलत आख्या देने के मामले में बीडीओ और पंचायत सचिव पर गाज गिर सकती है।

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