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बालक की दुष्कर्म के बाद हत्या में युवक को फांसी की सजा, 8 अप्रैल को कत्ल, 28 को चार्जशीट, अब फैसला

पुलिस ने चार्जशीट 28 अप्रैल को न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने दो मई को आरोपित पर दोष सिद्ध किया था। मामले में कुल 14 गवाह थे। आठ मई को पहली गवाही कराई गई। 18 मई को सभी की गवाही खत्म हुई।

आठ अप्रैल से गायब था बालक

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि शहर में एक नौ वर्ष का बालक आठ अप्रैल की शाम गायब हो गया था। पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बालक उसके ताऊ की दुकान में काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया।

नाले से मिला था बालक का शव

सैफ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बालक के शव को बरामद कर लिया गया था। सैफ मूल रूप से कानपुर की केडीए कालोनी का रहने वाला है। वर्तमान में शहर के औरंगाबाद में रह रहा था।

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