श्रीमती प्रमिला अवस्थी, जो मोहनलालगंज के इंटरप्रेस सिसेण्डी विकास खण्ड के प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, पर लगे आरोपों के संदर्भ में खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, द्वारा एक जांच आयोजित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं।
नियुक्त जांच अधिकारी को इस आरोप की जांच करने के लिए 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान, संबंधित शिक्षक को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2, के मूल नियम – 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, तो वह भी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसे अधिकारी / कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।




